अयोग्य लाभार्थियों को लौटना होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिला पैसा

न्यूज डेस्क

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. इस योजना में गलत तरीके से अब तक 20.48 लाख अयोग्य लाभार्थियों ने 1,364 करोड़ रुपये ले चुके हैं. इनमें से सबसे ज्यादा पंजाब के किसान हैं और इसके बाद असम, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के लाभार्थी हैं. इन अयोग्य लाभार्थियों में आधे से अधिक (55.58 फीसद) तो इनकम टैक्स देते हैं और बाकी 44.41% किसान योजना की अर्हता पूरी नहीं करते हैं. अब अयोग्य लाभार्थियों से भुगतान की गई राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और पैसा वापस नहीं करने पर इनपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

पंजाब, असम, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा

पंजाब में सर्वाधिक 4.74 लाख अयोग्य लाभार्थी हैं, जो कुल अयोग्य लाभार्थियों का 23.6 फीसद हैं. इसके बाद 16.8% यानी 3.45 लाख अयोग्य लाभार्थियों के साथ असम का स्थान है. अयोग्य लाभार्थियों में 2.86 लाख यानी 13.99% महाराष्ट्र में हैं. इस तरह इन तीनों राज्यों में ही अयोग्य पाए गए लाभार्थियों की आधी से अधिक 54.03% संख्या रहती है. गुजरात में कुल अयोग्य लाभार्थी 1.64 लाख यानी 8.05% हैं. उत्तर प्रदेश में भी 1.64 लाख यानी 8.01% अयोग्य लाभार्थी रहते हैं. सिक्किम में एक अयोग्य लाभार्थी का पता चला है जो किसी राज्य में सबसे कम है. ये सूचनाएं आरटीआई से मांगी गई सूचना के आधार पर दी गई है.

किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों का पैमाना

किसानों को शायद यह नहीं मालूम हो कि अगर उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर है तो इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, यहां परिवार का आशय पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है. पति या पत्नी में से किसी ने पिछले साल इनकम टैक्स है तो उसे इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा. अब एक एक करके जानते हैं कि किन-किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

*अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यदि खेत उसके पिता या दादा के नाम है, तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं.

* बहुत से किसान दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक नहीं होते, ऐसे किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.

*जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे हैं, वो भी इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं.

*यदि कोई व्यक्ति खेत का मालिक है, लेकिन उसे 10,000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है, वह भी इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते हैं.

*इनकम टैक्पस चुकाने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलता है. यहां परिवार का आशय पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है. पति या पत्नी में से किसी ने पिछले साल इनकम टैक्स है तो उसे इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा.

*यदि कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता है. रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोगों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलता है.

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