आशीष कुमार
सिनेमाघरों में फिल्म देखने वाले के लिए अच्छी खबर है कि कल 1 फरवरी से सिनेमा हॉल आम लोगों के लिए खुल जाएगा. केंद्र सरकार ने सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. नए गाइडलाइंस के साथ अब 100 प्रतिशत क्षमता के साथ दर्शकों को फिल्म दिखाने की अनुमित दे दी गई है. इसकी जानकारी ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है कि सरकार ने सिनेमाहॉल, थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स के मालिकों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ दर्शकों को फिल्म दिखाने की अनुमति दे दी है. अब देशभर के सभी सिनेमाघरों में 1 फरवरी से लोग फिल्म देख सकेंगे. हालांकि इस दौरान सिनेमाघरों को सख्त गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा.
सिनेमाघरों को सख्त गाइडलाइंस का पालन करना होगा
फिलहाल सिनेमाघरों को सख्त गाइडलाइंस का पालन करना होगा. अभी इस मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई गाइडलाइंस जारी करेगा. इससे पहले खबर आई थी कि केंद्र सरकार सिनेमाघरों में सीटों की संख्या 50 फीसदी से अधिक करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है. कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने के बाद देशभर में सिनेमाघर बंद कर दिये गये थे, लेकिन 15 अक्टूबर से केंद्र सरकार ने सशर्त सिनेमाघर खोलने की अनुमति दी थी. इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया था, जिन्हें सिनेमाघरों को हर हाल में पूरा करना था.
पिछले गाइडलाइन के मुताबिक, सिनेमाघरों को अपनी क्षमता की 50 फीसदी सीटें ही बुक करनी थीं, लेकिन नये हालात में सरकार ने इस संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है. गृह मंत्रालय द्वारा हालात का जायजा लेने के बाद निर्देश जारी किया गया, जिनमें कहा गया है कि संक्रमण क्षेत्रों के बाहर सभी गतिविधियां जारी रहेंगी.
नए एसओपी इन शर्तों का पालन करना होगा
नए एसओपी के मुताबिक सभी सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा. थिएटर और सिनेमा हॉल में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सिनेमाहॉल के कॉमन एरिया, एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स पर लोगों के लिए सैनेटाइजर रखना अनिवार्य है. हॉल में थूकना सख्त वर्जित होगा और साथ ही सिनेमाघरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी अनिवार्य रहेगा. इस नई गाइडलाइंस के साथ 1 फरवरी से देशभर के सभी सिनेमाघरों को चालू कर दिया जाएगा.