न्यूज़ डेस्क
गृह मंत्रालय ने आज बुधवार को कोरोना पर नया दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. मंत्रालय ने निगरानी, नियंत्रण और सावधानी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ये दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे.
देश में कोरोना केस लगातार बढ़ता जा रहा है. अकेले राजधानी दिल्ली में कोरोना के प्रतिदिन 7 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं. त्योहारों में बाजारों में उमड़ी भीड़ भी संक्रमण फैलने की प्रमुख कारण रही है. इस बीच गृह मंत्रालय ने बुधवार को नियंत्रण और सावधानी को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ये दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे.
मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर नया एसओपी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है. हालांकि कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है. यानी कंटेनमेंट जोन में पूरे दिसंबर सख्ती लागू रहेगी. गाइडलाइन में कहा गया है कि स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट जोन में निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए.
कोरोना संक्रमण पर काबू करना जरूरी है. कुछ राज्यों में हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के कारण सावधानी बरतने पर जोर दिया जा रहा है. कोरोना महामारी की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा कर सकते हैं.
इस गाइडलाइन में कई अन्य गतिविधियों के लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं. गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की ही इजाजत दी जाएगी. कंटनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई के साथ लागू करने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और निगम अथॉरिटीज की होगी. फिलहाल इस पूरे गाइडलाइन में कोरोना से बचाव पर जोर दिया गया है.