जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया

न्यूज़ डेस्क

जम्मू-कश्मीर में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है. गृह मंत्रालय ने आज नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. हालांकि अभी खेती की जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक जारी रहेगी. यानि बाहर के लोग खेती को जमीन नहीं खरीद सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में निवेश की जरूरत है. लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी. इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे. लेकिन अब बाहर से जाने वाले लोग भी जमीन खरीदकर वहां पर अपना काम शुरू कर सकते हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये निर्णय जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है, जिसके तहत कोई भी भारतीय अब जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है. इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी जरूरत नहीं होगी.

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर को पिछले साल ही अनुच्छेद 370 से मुक्त किया गया है, उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था. अब केंद्र शासित प्रदेश होने के एक साल पूरे होने पर जमीन के कानून में बदलाव किया गया है.

Jetline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *