सोनी किशोर सिंह
रिया चक्रवर्ती को एक महीने के बाद बेल मिल गई है. ड्रग्स केस में नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया को गिरफ्तार किया था. आज बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया समेत तीन लोगों को जमानत दे दी. हालांकि, ये ज़मानत सशर्त दी गई है, रिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकती है. रिया के भाई शोविक और एक अन्य की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है.
रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट में कहा कि रिया पर लगाए गए एक्ट गलत है. रिया को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और इतने दिनों तक जेल में रखा गया. लंबी बहस के बाद अदालत ने इस मामले में रिया को जमानत दे दी.
एनसीबी का आरोप था कि रिया ने अपना क्रेडिट कार्ड सैमुअल मिरांडा को दिया था और उसने दस हजार रुपये निकाल कर 5 ग्राम बड खरीदा था. इसपर रिया के वकील सतीश मानशिंदे का कहा कि इससे साबित होता है कि रिया ने सीधे तौर पर ड्रग्स नहीं खरीदे थे और न ही इस केस में सीधे शामिल है.
हालांकि रिया ने एनसीबी से पूछताछ में शुरुआत में इस बात को स्वीकार किया था कि उसने भी ड्रग्स का सेवन किया है. लेकिन सुशांत के मिलने से पहले ड्रग्स छोड़ चुकी थीं. इसके बाद एनसीबी ने रिया पर 27ए के तहत केस दर्ज किया था. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टंस एक्ट, 1985 मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित एक कठोर कानून है और यह कृत्य दंडनीय अपराध है. ड्रग्स का सेवन करने का दोषी पाए जाने पर एक साल कारावास या 20 हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.
सुशांत सिंह केस में इस धारा का इस्तेमाल किया गया है और करीब दस लोगों को इसी धारा के तहत गिरफ्तार भी किया गया है. रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती पर भी यही धारा लगाई गई है. इस धारा में दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 20 साल तक की सज़ा सुनाए जाने का प्रावधान है. फिलहाल शोविक को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है.