Rs 2000 Exchange Deadline: रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को बदलने की तारीख को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है. पहले लोगों के पास नोट बदलने का आखिरी समय 30 सितंबर तक था.
2000 रुपये के नोट को खत्म करने की घोषणा के बाद इसके एक्सचेंज करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर निर्धारित की गई थी, लेकिन लोगों की लगातार डेडलाइन बढ़ाने की मांग को लेकर इसे 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है. ऐसे कयास लग रहे थे कि रिजर्व बैंक डेडलाइन को बढ़ा सकता है. अनिवासी भारतीयों को 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग खासतौर पर उठ रही थी. रिजर्व बैंक द्वारा नोट बदलने के लिए अतिरिक्त समय देने से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जो किसी कारण अभी तक 2000 रुपये के नोट बैंकों में न तो जमा करा पाए थे और न ही बदल पाए थे.
रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर को प्रेस विज्ञप्ति कर बताया कि उसने समीक्षा के आधार पर एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है. रिजर्व बैंक ने कहा कि एक समीक्षा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि 2000 रुपये के नोट को जमा कराने या बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बरकरार रखा जाए.
क्या हुआ बड़ा बदलाव ?
बता दें कि अब रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को बदलने को लेकर एक बदलाव किया है. अभी तक यानी 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट किसी भी बैंक ब्रांच में बदले जा सकते थे और लोग अपने अकाउंट में बैंक ब्रांच जाकर जमा करा सकते थे, लेकिन अब 2000 रुपये के नोट सिर्फ आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में ही बदले जा सकते हैं. रिजर्व बैंक के इन 19 ऑफिस में लोग 2000 रुपये के नोट को अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं.
2000 रुपये के नोट को बदलने की लिमिट रहेगी बरकरार
2000 रुपये के नोटों को बदलने की अधिकतम लिमिट अभी भी बरकरार रहने वाली है. यानी एक बार में ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपये के सिर्फ 10 नोट मतलब 20 हजार रुपये की वैल्यू के नोट एक्सचेंज हो पाएंगे. रिजर्व बैंक ने लोगों को पोस्ट से नोट भेजने की भी सुविधा दी है. भारत में रहने वाले लोग देश के किसी भी हिस्से से रिजर्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिस में से कहीं भी पोस्ट के जरिए 2000 रुपये के नोट भेज सकते हैं, जिन्हें उनके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा. हालांकि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए पहचान पत्र/डॉक्यूमेंट भी देने होंगे.
डॉ. निशा सिंह