Mukhyamantri Udyami Yojana 2023: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक आ गयी है. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर हैं. इसे 15 से शुरू किया गया था. 18 से 50 वर्ष के बीच के 10+2 उतीर्ण व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं.
Bihar News : बिहार सरकार की उद्दमी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक www.udyami.bihar.gov.in पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं. इस उद्यमी योजना (Udyami Yojana) के तहत लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 15 से 30 सितंबर तक है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 8000 आवेदनों का चयन ABC कैटेगरी के रूप में किया जाएगा. A कैटेगरी में 58 परियोजनाओं के लिए 4000 लाभुकों का चयन किया जाएगा, जबकि B कैटेगरी में चर्म एवं वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य क्षेत्र में 24 परियोजनाओं के लिए 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा. C कैटेगरी में बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में मात्र वस्त्र और चर्म उद्योग के लिए पांच परियोजनाओं के लिए 500 लाभुकों का चयन किया जाएगा.
योजना का लाभ लेने के न्यूनतम योग्यता क्या है ?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होना अनिवार्य है. इसके अलावा मैट्रिक का प्रमाण पत्र जिससे जन्मतिथि सत्यापन हो सके अनिवार्य है. इसके साथ ही संगठन का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, महिलाओं के लिए पिता के नाम से जाति होना अनिवार्य है. इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, तत्काल में खींची गई पासपोर्ट साइज की तस्वीर, हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम साइज 120 केबी), बैंक स्टेटमेंट, जिसमें अकाउंट खोलने की तिथि का साक्ष्य हो, अनिवार्य है.
क्या है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8000 आवेदनों का चयन तीन कैटेगरी ABC के रूप में किया जाएगा. A कैटेगरी में 58 परियोजनाओं के लिए 4000 लाभुकों का चयन किया जाएगा. B कैटेगरी में 24 परियोजनाओं के लिए 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा. C कैटेगरी में 5 परियोजनाओं के लिए 500 लाभुकों का चयन किया जाएगा. आपको बता दें कि राज्य सरकार युवाओं और महिलाओं को नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 10 लाख रुपये का लोन देती है. इसमें चयनित लाभुकों को प्रशिक्षण के लिए 25000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इस दस लाख रुपये की राशि में पांच लाख रुपये सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं और पांच लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होता है, जिसे सात वर्षों में चुकानी होगी. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी.
इसके अलावा विभिन्न जातियों, जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लिए इस योजना में प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना के तहत केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला आवेदन कर सकते हैं, जबकि मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के तहत अति पिछड़ा के पुरुष महिला आवेदन करने के योग्य होंगे. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत केवल सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष ही आवेदन कर सकते हैं. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत सभी वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं और दिव्यांग आवेदक के लिए सभी वर्गों में 0.3% की विशेष छूट दी गई है.
पटना : उमेश नारायण मिश्रा